एमपी की 'लाडली बहनों' के चेहरे पर आएगी मुस्कान, खाते में आने वाली है किस्त जानें कब निकाल सकती हैं?
जबलपुर. पाकिस्तान जिंदाबाद कहकर भारत के खिलाफ नारे लगाने के आरोपी को हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने सशर्त जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय ने आरोपी फैसल खान उर्फ फैजान (28) को इस शर्त पर जमानत दी है कि उसे केस खत्म होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने में हाजिरी लगानी होगी। वहां लगे तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार सलामी देनी होगी। भारतमाता की जय का नारा भी लगाना होगा।
हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने फैसल को 50 हजार रुपए के बॉन्ड के साथ जमानत दी है। ये भी शर्त रखी है कि उसे सुबह 10 से 12 बजे के बीच ही थाने पहुंचना होगा।
दरअसल, मामला 17 मई 2024 का है। पुलिस ने आरोपी फैसल को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर गिरफ्तार किया गया था। फैसल भोपाल के मिसरोद इलाके में पंचर की दुकान चलाता था। पुलिस की पूछताछ में फैसल ने बताया था कि, मैंने मजाक में ये शब्द कहे थे, जिसने वीडियो बनाया है, वह मेरा दोस्त है। पता नहीं था कि वीडियो वायरल हो जाएगा।
कार्यकर्ताओं ने लगाया था अभद्रता का आरोप
बजरंग दल के पदाधिकारी दिनेश यादव ने बताया था कि वीडियो को देखने के बाद आरोपी फैसल खान के पास पहुंचे थे। वहां उसने कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की। इसके बाद आरोपी को पकड़कर मिसरोद पुलिस के हवाले किया और उसके खिलाफ केस दर्ज कराया। आरोपी वीडियो में हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी टिप्पणी करता सुनाई दे रहा है।
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